Maharashtra Muslim Reservation Withdrawal: महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाला 5 प्रतिशत आरक्षण वापस ले लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से नया सरकारी प्रस्ताव (Government Resolution GR) जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि पहले जारी किया गया अध्यादेश अब प्रभावी नहीं रहा है और इस फैसले पर अदालत की अंतरिम रोक भी लागू है।
क्यों लिया गया आरक्षण वापस लेने का फैसला?

सरकार के अनुसार, मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अध्यादेश अब लैप्स (समाप्त) हो चुका है। साथ ही, इस मामले में न्यायालय ने पहले ही अंतरिम स्थगन दे रखा है। ऐसी स्थिति में सरकार ने आरक्षण से जुड़े पुराने सभी आदेशों और सर्कुलरों को रद्द करने का निर्णय लिया है।
2014 में क्या हुआ था?
साल 2014 में तत्कालीन सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए
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मराठा समुदाय को 16% आरक्षण
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मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण
दिया था। मुस्लिम आरक्षण को Special Backward Category (A) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हुए लागू किया गया था।
नए GR में क्या-क्या रद्द किया गया?
नए सरकारी आदेश के तहत:
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2014 में जारी मुस्लिम आरक्षण से जुड़े सभी फैसले और सर्कुलर रद्द कर दिए गए हैं।
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सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण अब लागू नहीं रहेगा।
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कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी यह कोटा समाप्त कर दिया गया है।
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Special Backward Category के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले जाति प्रमाण पत्र और नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है।
अदालत में मामला अभी भी लंबित
Maharashtra Muslim Reservation Withdrawal मुस्लिम आरक्षण को लेकर मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक के चलते सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय आने तक आरक्षण लागू रखना संभव नहीं है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

Maharashtra Muslim Reservation Withdrawal इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में आरक्षण नीति और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर बड़ी बहस का रूप ले सकता है।
महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 5 प्रतिशत आरक्षण फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। जब तक अदालत से कोई अंतिम आदेश नहीं आता, तब तक सरकारी नौकरियों और शिक्षा में यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
Disclaimer: यह खबर सरकारी आदेश और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। आरक्षण से जुड़े नियम और कानूनी स्थिति समय के साथ बदल सकती है। किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया से पहले संबंधित विभाग की पुष्टि आवश्यक है।
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