Mukhyamantri Udyami Yojana: अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं लेकिन पैसों की कमी आपको रोक रही है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 आपके सपनों को सच करने का शानदार मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है, जिसमें से आधी राशि यानी 5 लाख रुपये माफ कर दी जाएगी। बाकी रकम बिना ब्याज के लौटानी होगी।
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 तय की गई है। इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और कैसे मिलेगा फायदा
Mukhyamantri Udyami Yojana का उद्देश्य बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि राज्य के युवा, महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन अपना खुद का उद्योग शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें।

इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें से 5 लाख रुपये तक की राशि अनुदान के रूप में माफ कर दी जाती है। शेष राशि बिना ब्याज लौटानी होती है। हालांकि युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत एक प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो छोटे स्तर पर उद्योग शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Mukhyamantri Udyami Yojana मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आपको बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा।
सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके लिए MMUY विकल्प चुनकर अपना आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
इसके बाद फिर से पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।
Mukhyamantri Udyami Yojana प्रारंभिक चयन कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन सिस्टम के जरिए किया जाएगा। उसके बाद मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी होगी और दस्तावेजों की जांच के आधार पर लोन स्वीकृत किया जाएगा।
किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है
Mukhyamantri Udyami Yojana आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उद्योग उसी जिले में स्थापित करना होगा जहां आप रहते हैं, अन्य जिले में आवेदन करने पर फॉर्म रद्द हो सकता है।
उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 12वीं पास, आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना जरूरी है। यूनिट का रजिस्ट्रेशन प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म के रूप में होना चाहिए। प्रोजेक्ट का चयन सोच-समझकर करें क्योंकि एक बार चयन के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं होगा।
किन परियोजनाओं में मिल सकता है लाभ
के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों में कई परियोजनाएं शामिल हैं। कैटेगरी A और B में 23-23 परियोजनाएं रखी गई हैं, जबकि कैटेगरी C में 12 परियोजनाएं शामिल हैं। पूरी सूची पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां से आप अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार प्रोजेक्ट चुन सकते हैं।

Mukhyamantri Udyami Yojana अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपना खुद का उद्योग शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 आपके लिए सुनहरा अवसर है। 10 लाख तक का लोन और आधी राशि माफ होने की सुविधा इसे बेहद खास बनाती है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च 2026 है, इसलिए देर न करें और समय रहते आवेदन करें।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और समाचार स्रोतों पर आधारित है। योजना से जुड़ी शर्तें, नियम और अंतिम तिथियां समय-समय पर बदल सकती हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा जानकारी अवश्य जांच लें।
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