बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मांग को स्वीकार नहीं किया। इस फैसले के बाद फिलहाल लालू प्रसाद यादव की जमानत पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि लंबित अपील पर तय समय के भीतर सुनवाई पूरी की जाए। ऐसे में Lalu Yadav Bail एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने और उनकी सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला लंबे समय से लंबित है और इस चरण में जमानत में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों की अपील पर जल्द सुनवाई पूरी करे। इस फैसले के बाद Lalu Yadav Bail को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है।
2018 में दोषी करार, 2021 में मिली थी जमानत
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई लंबी चलने के कारण वर्ष 2021 में उन्हें जमानत मिल गई थी। अदालत ने उस समय कहा था कि अंतिम फैसला आने तक वे जमानत पर रह सकते हैं। इसी जमानत को रद्द कराने के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने Lalu Yadav Bail को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर अपील की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से लंबित इस मामले में अब जल्द अंतिम फैसला सामने आ सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को मिली राहत बरकरार रहेगी और सभी की नजर अब हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी रहेगी।
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| मामला | चारा घोटाला |
| राहत | जमानत बरकरार |
| याचिकाकर्ता | प्रवर्तन निदेशालय (ED) |
| सुप्रीम कोर्ट का आदेश | जमानत रद्द करने से इनकार |
| अगला कदम | हाईकोर्ट 6 महीने में सुनवाई पूरी करेगा |
मुख्य बातें

- सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत बरकरार रखी।
- ईडी की जमानत रद्द करने की मांग खारिज हुई।
- चारा घोटाला मामले में 2018 में दोषी करार दिए गए थे।
- 2021 से लालू प्रसाद जमानत पर हैं।
- हाईकोर्ट को छह महीने में अपील पर फैसला करने का निर्देश मिला।
Disclaimer: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। अदालत में लंबित मामलों में भविष्य में होने वाले न्यायिक आदेशों के अनुसार स्थिति बदल सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक न्यायालयीय रिकॉर्ड और विश्वसनीय स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें।
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